नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल की शुरुआत में होने वाले चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए अपने प्रबल निर्णयों के लिए सराहनीय पहल की है। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन जिले में सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू करने का संकल्प बनाया है। इस निर्णय के अनुसार, किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों की समूह गतिविधियों को निषेध किया गया है।
इसके साथ ही, प्रशासन की अनुमति के बिना कोई धार्मिक रैली या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा और सामंजस्य की भावना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि नए साल का आरंभ एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में हो सके।
ग्रेटर नोएडा में धारा 144, नए साल की रात बनी खास
नोएडा-ग्रेटर प्रशासन ने नए साल के आगमन के संदर्भ में एक अद्वितीय और प्रभावशाली कदम उठाया है। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में सुरक्षा की गर्त में धारा 144 लागू कर दी है, जिसका पालन करना सभी नागरिकों से अनुरोध है। इस निर्देश के अनुसार, किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोगों की एकत्रिति पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके साथ ही प्रशासन की अनुमति के बिना कोई धार्मिक रैली या किसी भी प्रकार की सभा नहीं हो सकेगी। यह नए उपाय से सामाजिक सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा में सुनिश्चित करने का प्रयास है, जो समृद्धि और सामंजस्य की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
इन कार्यों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा।
खुले स्थानों पर बिना अनुमति के रैली निकालना
शांति सभाएं कहीं भी आयोजित करना
सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना
सरकारी स्थानों के आसपास निजी ड्रोन का इस्तेमाल पर निगरानी बनाए रखना
अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस की मंजूरी से ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता होगी।
अब धारा 144 हुई धारा 187
पिछले सोमवार को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपराधिक कानूनों के संशोधन की स्वीकृति दी, जिसमें तीन विधेयकों को मंजूरी प्राप्त हुई। इस साथ, भारतीय दंड संहिता IPC (1860) को अब भारतीय न्याय संहिता में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC (1898) को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदला गया जाएगा। इसके अनुसार, अब अपराधों की धाराएं भी संशोधित हो गई हैं, जिसमें धारा 144, जो 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने से रोकने का प्रावधान करती थी, अब धारा 187 में शामिल हो गई है।